मंगलवार 28 दिसंबर, 2021 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कुछ दिनों से सीओवीआईडी -19 सकारात्मकता दर 0.5% से ऊपर होने के कारण यह कदम उठाया गया था। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को अगले आदेश आने तक बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में ‘येलो’ अलर्ट के चलते यहां क्या खुला और बंद है
ऑड-ईवन फॉर्मूले के आधार पर मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। 50 फीसदी वेंडर वाले प्रति जोन सिर्फ एक साप्ताहिक बाजार को खोलने की अनुमति दी गयी है।
रेस्टोरेंट 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक काम कर सकेंगे। बार भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक चल सकेंगे।
बैंक्वेट हॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, जिम, आउटडोर योग गतिविधि, मनोरंजन पार्क, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों आदि बंद रहेंगे।
वहीं निजी कार्यालय 50 प्रतिशत तक कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं।