EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर, यहां जानिए क्या है EWS।
सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा है।
पांच जजों में से जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने EWS आरक्षण पर सहमति जताई।
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EWS आरक्षण क्या है?
EWS यानि इकॉनमिकल वीकर सेक्शन के तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को
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सरकारी नौकरी से लेकर शिक्षण संस्थाओं में 10 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान है।
इस आरक्षण का फायदा लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इसमें कृषि, व्यवसाय और अन्य पेशों की आय भी शामिल हैं।
5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी जरूरी है और 200 वर्ग मीटर से अधिक का Residential Flats नहीं होना चाहिए।
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