दिल्ली ने साल 2020 के फरवरी महीने में ऐसी काली शाम देखी थी, जिसे आज भी याद कर दिल कांप जाता है
इसी महीने में देश की राजधानी कही जाने वाली दिल्ली दंगों की आग में झुलस गई थी।
इन दंगों में कई जान गई थी और कई लोगों के काम बंद हो गए थे।
सभी को इंसाफ का इंतजार था और आज तीन साल बाद इसपर आखिरकार कोर्ट ने अपना फैसला सुना ही दिया।
बता दें कि कोर्ट ने अपने फैसले में 9 लोगों को दोषी करार किया है। कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा कि जो भी दोषी पाए गए हैं
वह अनियंत्रित भीड़ का हिस्सा थे और इनकी प्लानिंग थी कि एक समुदाय विशेष की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाए।
बता दें कि ये मामला गोकुलपुरी इलाके में हुए दंगों पर आधारित है जिसमें भारी मात्रा में आगजनी और तोड़फोड़ हुई थी
कोर्ट ने इसी मामले पर सुनवाई करते हुए मोहम्मद शाहनवाज उर्फ शानू, मोहम्मद शोएब उर्फ छुटवा, शाहरुख, राशिद उर्फ राजा, आजाद, अशरफ अली, परवेज और मोहम्मद फैसल को दोषी बताया है।
शिकायतकर्ता का आरोप था कि दोषी पाए गए राशिद उर्फ मोनू के दंगा, चोरी, आगजनी, उपद्रव, संपत्तियों को आग लगाना और अवैध जमावड़ा किया है।