दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार (20 दिसंबर) को उन्नाव बलात्कार पीड़िता के 2019 दुर्घटना मामले में निष्कासित भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बरी कर दिया। आपको बता दें कि पहले पूर्व बीजेपी नेता सेंगर को नाबालिग से रेप के मामले में दोषी करार दिया गया था।
2019 में, बलात्कार पीड़िता, उसका परिवार और वकील एक कार में जा रहे थे, रायबरेली में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे बलात्कार पीड़िता की दो चाची की मौत हो गई और उत्तरजीवी और वकील गंभीर रूप से घायल हो गए।
पीड़िता के रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि दुर्घटना कुलदीप सेंगर और उसके लोगों की चाल थी और बाद में पूर्व राजनेता के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), जिसने दुर्घटना मामले की एक अलग जांच की, ने इस मामले में निष्कासित भाजपा नेता द्वारा किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया।
नाबालिग से बलात्कार के आरोपी सेंगर को 2019 में नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जब उसके परिवार ने दुर्घटना के पीछे “साजिश” का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की थी।
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बाद में, राजनेता को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने निष्कासित कर दिया और पार्टी ने स्पष्ट किया कि वह पीड़िता के साथ खड़ी है।