ड्राइविंग करते समय हम कभी-कभी रूल्स तोड़ देते हैं। जैसे सीट बेल्ट न लगाना, हेलमेट न पहनना, गलत रोड से गाड़ी लेकर जाना आदि। जब भी आप कभी ट्रैफिक का कोई रूल तोड़ते हैं, तो अक्सर ट्रैफिक कॉन्स्टेबल गाड़ी से चाबी निकालने लगते हैं, या कभी-कभी गाड़ी से हवा निकालने लगते हैं। आपको बता दें कि ट्रैफिक का रूल तोड़ने पर चालान तो कटता ही है, लेकिन यदि कॉन्स्टेबल आपकी गाड़ी से चाबी निकाल रहा है तो ये नियम के खिलाफ है। इसके अलावा कॉन्स्टेबल को आपको अरेस्ट करने या आपकी गाड़ी सीज करने का भी अधिकार नहीं है। अगर वो ऐसा करते हैं, तो उस वक्त हमें अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। कई लोग इस बात से अंजान होते हैं, जिस वजह से गाड़ी सीज होने पर या चाभी निकालने पर ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे में आपको एक जागरुक नागरिक बनना पड़ेगा। आइए यहां जानें इससे जुड़े अधिकारों के बारे में।
Indian Motor Vehicle Act 1932 के तहत किसी भी पद पर बैठा अधिकारी आपका चालान नहीं काट सकता, केवल ASI स्तर का अधिकारी ही ट्रैफिक का कोई भी रूल तोड़ने पर आपका चालान काट सकता है। इसके अलावा ट्रैफिक कॉन्स्टेबल केवल इनकी मदद के लिए होते हैं और उनके पास किसी की भी गाड़ी की चाबी निकालने का अधिकार नहीं है। वहीं, कई बार Traffic Police गाड़ी की हवा निकालने लगते हैं, या गलत तरीके से बात करते हैं। ऐसे में अगर वो गाड़ी की हवा निकाल रहे हैं या किसी से भी गलत तरीके से बात या बदसलूकी से पेश आ रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस कर्मचारी को वाहन की चाबी निकालना का अधिकार नहीं दिया गया है।
जो भी ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट रहा है उसके पास चालान बुक या फिर ई-चालान मशीन होना अनिवार्य होता है। अगर उसके पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आपका चालान नहीं काटा जा सकता है। इसके अलावा कई बार ट्रैफिक पुलिस बिन अपनी यूनिफॉर्म के होते हैं, या घर के कपड़ों में रहते हैं। आपको बता दें कि उनका अपनी यूनिफॉर्म में होना जरूरी होता है। उनकी यूनिफॉर्म पर बकल नंबर और उनका नाम भी होना जरूरी होता है। यूनिफॉर्म नहीं होने की सूरत में पुलिसकर्मी को अपना पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा जा सकता है।
ट्रैफिक पुलिक का हेड कॉन्सटेबल आप पर सिर्फ 100 रुपए का ही फाइन कर सकता है। इससे ज्यादा का फाइन सिर्फ ट्रैफिक ऑफिसर यानी ASI या SI कर सकता है। अगर ट्रैफिक कॉन्स्टेबल आपकी गाड़ी की चाबी निकाल रहा है, या गाड़ी की हवा निकाल रहा है, तो आप उसकी वीडियो बना लीजिए और पास के पुलिस स्टेशन में जाकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
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वहीं, ड्राइविंग के दौरान आपको अपने पास ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्युशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी जरूर रखनी चाहिए। वहीं गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस की फोटोकॉपी से भी काम चल सकता है।
इसके अलावा अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, उसके बाद भी Traffic Poplice आपको पैसे देने के लिए कह रहे हैं तो आप फाइन बाद में भी भर सकते हैं। ऐसी स्थिति में कोर्ट चालान जारी करता है, जिसे कोर्ट में जाकर भी भरना पड़ेगा। इस दौरान ट्रैफिक अफसर आपका ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रख सकता है।
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