नई दिल्ली: अब कैश निकले के लिए बैंक में लाइन लगाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि झट से ATM जाकर जरूरत के पैसे आसानी से ले आने भर की देरी होती है। लेकिन कई बार लोगों के साथ होता है कि ATM से कटे-फटे या कलर वाले नोट निकल आते हैं। दिक्कत ये है कि ऐसे नोट भी निकल आते हैं, जो अब बाजार में चल नहीं रहे। तो सवाल है कि इस तरह की होने वाली परेशानियों के लिए बैंकों के क्या नियम है!
कटे-फटे नोट को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियम
दरअसल, कुछ दिनों पहले एक ग्राहक ने ट्विटर पर शिकायत की थी SBI के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को टैग करते हुए कि उन्होंने ATM से पैसे निकलवाए और उनको 500 का नोट रंग लगा हुआ मिला। जिस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस ट्वीट को रिएक्ट करते हुए हाल के वक्त में ही बताया था कि कलर लगे इस तरह के नोट का क्या किया जाए। साथ ही बैंक ने कहा कि बैंक ATM से इस तरह के नोट निकलना असंभव है।
SBI ने जवाब दिया कि ‘प्रिय ग्राहक, हमारे ATM में करेंसी नोटों को लोड करने से पहले ही अत्याधुनिक नोट सॉर्टिंग मशीनों के जरिए चेक किया। ऐसे में असंभव है एक गंदे/कटे-फटे नोट का वितरण। वैसे नोट हमारी किसी भी शाखा से चेंज करवा सकते हैं।’
वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के रूल्स पर गौर करें तो रंग लगे नोटों को कोई भी बैंक लेने से मना नहीं कर सकता है, लेकिन सलाह देते हुए RBI ने कहा कि कोई भी नोटों को गंदा न करें।
RBI के मुताबिक कौन से नोट नहीं बदले जाएंगें?
RBI कहता है कि अगर आपका नोट नकली नहीं है तो जरूर उसे चेंज किया जा सकता है। पुराने, फटे नोट आसानी से चेंज हो सकते हैं और इसके लिए कोई चार्ज नहीं वसूला जाता, लेकिन जल चुके या फिर बुरी तरह टुकड़े वाले नोट नहीं चेंज किए जाएंगे।
वहीं, बैंक अधिकारी को अगर ऐसा लगा कि जानबूझकर नोट को आपने फाड़ा या फिर काटा है तो वो उस नोट को चेंज करने से मना कर सकता है।
फटे हुए नोट के कितने पैसे लौटाए जाएंगें?
ये इस बात पर निर्भर करता है कि नोट कितने का है और कितना फटा हुआ है। मान लीजिए 2000 रुपये के नोट का 88 वर्ग सेंटीमीटर (cm) होने पर पूरा पैसा मिलेगा, लेकिन 44 वर्ग cm पर आधा ही मूल्य मिलेगा। इसी तरह 200 रुपये फटे नोट में 78 वर्ग cm हिस्सा देने पर पूरा पैसा मिलेगा, मगर 39 वर्ग cm पर आधा पैसा मिलेगा।