नई दिल्ली: मनी लांड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता व दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को फिलहाल कोई राहत नहीं है।
राउज एवेन्यू की विशेष सीबीआई कोर्ट ने जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। राऊज एवन्यू कोर्ट में ईडी ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत का विरोध किया था। कोर्ट ने कहा अभी सत्येंद्र जैन को जमानत देने का कोई आधार नहीं है। बता दें कि सत्येंद्र जैन को ईडी ने 30 जून को गिरफ्तार किया था।
आपको बता दें इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीमों ने सत्येंद्र जैन से संबंधित लगभग आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की थी। सूत्रों के अनुसार ED की टीम ने दिल्ली एनसीआर में सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों से संबंधित कई जगह छापेमारी की है।
ईडी ने शुक्रवार को करीब 10 जगह रेड की थी। जिसमें प्रकाश ज्वैलर के यहां 2.23 करोड़ कैश मिला था। इसके अलावा वैभव जैन के यहां 41.5 लाख कैश 133 सोने के सिक्के मिले थे। ईडी को इस मामले में छापेमारी के दौरान प्रूडेंस स्कूल के चेयरमैन जी एस मथारू के यहां 20 लाख कैश मिला थ। बता दें, सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 30 मई के दिन धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। सत्येंद्र जैन ने जमानत याचिका दायर की है जिस पर दिल्ली की कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
• PMLA के तहत 2017 में दर्ज हुआ था केस
दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 30 मई को PMLA की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था।
सत्येंद्र जैन और उनके परिजनों के खिलाफ सीबीआई ने अगस्त 2017 में एफआईआर दर्ज की थी। CBI ने दिसंबर 2018 में चार्जशीट दायर की थी। आरोप के मुताबिक हवाला के जरिये प्राप्त 4.81 करोड़ रुपये इस धनराशि का उपयोग लोन के भुगतान और दिल्ली के आसपास कृषि भूमि की खरीद में किया गया। जिन लोगों की संपत्ति ईडी ने अटैच की, वे सत्येंद्र जैन के परिवार से संबंधित लोग थे या फिर उनके सहयोगी।