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गुरूवार, नवम्बर 21, 2024
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Income Tax Saving Formula: कर सकता है आपकी मदद, जानिए इसके लिए क्या करना होगा आपको काम ?

हर कोई चाहता है कि वो कैसे ना कैसे अपने Income Tax Saving कर ले लेकिन तरीका किसी के पास नहीं होता। परंतु कुछ ऐसे फॉर्मूले है जिन्हें अगर आपने अपना लिया तो आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं।

अब जो लोग इसे जानते है वो तो अपना फायदा कर लेते हैं लेकिन कुछ लोग टालम-टाली में अपना समय निकाल देते हैं और बाद में उन्हें भारी टैक्स भरकर इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। वैसे तो हमें ईमानदारी से टैक्स को भरना ही चाहिए।

लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि अपनी वित्तीय सेहत के लिए टैक्स बचाने के वैध उपायों को अमल में लाना कितना जरूरी है। अगर आपने ये काम कर लिया है तो कोई नहीं लेकिन अगर अभी तक आपने इसे टाला ही हुआ है तो आपको भारी टैक्स चुकाना पड़ सकता है, क्योंकि टैक्स बचाने के विभिन्न उपायों की डेडलाइन अब काफी करीब है।

Table of Contents

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Income Tax Saving Formula | Income Tax Saving Tips

आधार को कराएं पैन से लिंक ? Link Adhar Card To Pan

आधार को कराएं पैन से लिंक

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मार्च का आधा महीना खत्म हो चुका है और जैसे-जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं चालू वित्त वर्ष के समाप्त होने में भी कुछ ही दिन बाकी हैं। इसके बाद कई नियमों में बदलाव आने वाला है जिसमें सबसे बड़ा बदलाव होगा आधार और पैन कार्ड का लिंक होना।

बता दें कि अगर अभी तक आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो इसे अभी करा लें क्योंकि इसकी डेडलाइन 31 मार्च ही है। अगर आप डेडलाइन से पहले इन्हें लिंक नहीं करते हैं और टालते रहते हैं तो सबसे पहले तो आपका पैन बंद हो जाएगा और इसके अलावा आपको 10 हजार रूपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

जल्द भरें अपना एडवांस इनकम टैक्स ? Fill Advance Income Tax

अगर आपने अभी तक अपनी Advance Income Tax की आखिरी किस्त को नहीं भरा है तो इसे भर दीजिए क्योंकि इसकी आखिरी तारीख भी अब नजदीक आ रही है। एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त भरने की अंतिम तारीख 15 मार्च 2023 है।

इसलिए आप जल्द से जल्द अपनी अंतिम व चौथी किस्त का भुगतान कर दें। बता दें कि ये नियम उन करदाताओं पर लागू होती है जो कि एक वित्त वर्ष में टैक्स देनदारी 10 हजार रुपये या उससे ज्यादा देते हैं और अगर आप भी इस श्रेणी में आते हैं और अपनी किस्त समय से नहीं चुकाते तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है।

कैसे करें टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ? Kaise kare Income Tax Saving Investment

आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर आप अपने टैक्स (Tax) को कैसे बचा सकते हैं, तो अगर आपको भी अपना टैक्स बचाना है तो इसके लिए आपको 31 मार्च से पहले वैध साधनों में इन्वेस्ट करना होगा और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो आप इनकम टैक्स रिटर्न में रिफंड क्लेम कर सकते हैं और इसकी मदद से इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत आपको 1.5 लाख रुपये तक के डिडक्शन का फायदा मिल सकता है।

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शुभम सिंह
शुभम सिंह
शुभम सिंह शेखावत हिंदी कंटेंट राइटर है। वह कई टॉपिक्स पर आर्टिकल लिखना पसंद करते है जैसे कि हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी एवं राजनीति। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है। वह कई समाचार वेब पोर्टल एवं पब्लिक रिलेशन संस्थाओं के साथ काम कर चुके है।

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