17.1 C
Delhi
गुरूवार, नवम्बर 21, 2024
Recommended By- BEdigitech

EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर, यहां जानिए क्या है EWS।

सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा है। पांच जजों की बेंच में से जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने EWS आरक्षण पर सहमति जताई। तीनों जजों का मानना है कि यह आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं करता है।

हालांकि, चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट्ट ने EWS कोटा के ख़िलाफ़ अपनी राय रखी।

supreme court

अब यहां सवाल यह उठता है कि EWS आरक्षण क्या है?

EWS यानि इकॉनमिकल वीकर सेक्शन, इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरी से लेकर शिक्षण संस्थाओं में 10 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान है। यह आरक्षण केवल सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है। OBC के लिए 27%, SC के लिए 15%, और एसटी (7.5%) आरक्षण पहले से है।

इसके तहत केवल जनरल कैटेगरी के गरीब लोगों को आरक्षण दिया जाएगा।

Advertisement

EWS आरक्षण का फैसला आपके और आपके परिवार की वार्षिक आय पर निर्भर करता है।

इस आरक्षण का फायदा लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

इसमें सिर्फ सैलरी ही नहीं, कृषि, व्यवसाय और अन्य पेशे से मिलने वाली आय भी शामिल हैं।

EWS आरक्षण के तहत व्यक्ति के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी जरूरी है। इसके अलावा 200 वर्ग मीटर से अधिक का Residential Flats नहीं होना चाहिए।

ये भी पढ़े Pakistan सरकार ने पहले इमरान खान के भाषणों के प्रसारण पर लगाया बैन, बाद में रोक हटा दी गई

ये भी पढ़े  NIA ने दाऊद इब्राहिम और उसके चार गुर्गों के खिलाफ चार्जशीट की दायर

मोहित नागर
मोहित नागर
मोहित नागर एक कंटेंट राइटर है जो देश- विदेश, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और वास्तु से जुड़ी खबरों पर लिखना पसंद करते हैं। उन्होंने डॉ० भीमराव अम्बेडकर कॉलेज (दिल्ली यूनिवर्सिटी) से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है। मोहित को लगभग 3 वर्ष का समाचार वेब पोर्टल एवं पब्लिक रिलेशन संस्थाओं के साथ काम करने का अनुभव है।

Related Articles

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

Latest Articles