नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में अब घर-घर राशन की डिलीवरी हो सकेंगी। शुक्रवार यानी 1 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार की घर-घर राशन पहुंचाने की योजना को हरी झंडी दे दी है। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई बार आरोप लगा चुके हैं कि केंद्र सरकार उनके राशन की होम डिलीवरी योजना को मंजूरी नहीं दे रही हैं। बाद में यह विवाद हाइकोर्ट पहुंच गया और इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब दिल्ली सरकार को राशन की होम डिलीवरी करने की मंजूरी मिल गई है।
इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने कहा कि हम 22 मार्च 2021 को दिए अपने आदेश में संशोधन कर रहे हैं। दिल्ली सरकार पहले प्रत्येक उचित मूल्य के दुकान चला रहे व्यक्ति को चिट्ठी लिखकर उन राशन कार्डधारकों की जानकारी दें जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है।
उसके बाद ही इस विकल्प का चुनाव करने वालों को उचित मूल्य की दुकान से राशन की आपूर्ति करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे में राशन दुकानदारों को पता होगा कि कि किन लोगों के घर राशन पहुंच रहा है। ऐसे में इन दुकानों पर ऐसे लोगों का राशन भेजे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सुनवाई करते हुए बेंच ने दिल्ली सरकार के ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ को दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ ने कोर्ट में चुनौती पर सुनवाई करते हुए 22 मार्च को दिए आदेश में आप सरकार को निर्देश दिया था कि वह याचिकाकर्ता संघ को की जाने वाली खाद्यान्न या आटे की आपूर्ति में न तो कमी लाए और न ही रोके।
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