स्थायी खाता संख्या या पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण 10 अंकों की संख्या है जो देश में राज्य और निजी एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली अधिकांश वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेकर बैंकों तक फाइनेंस से जुड़े ज्यादातर कामों में पैन कार्ड की जरूरत होती है। कार्डधारकों को पैन पर अपना उपनाम और पता अपडेट करना आवश्यक है ताकि ऐसी सेवाओं का लाभ उठाने में उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
इसके अलावा, कार्डधारक कई मामलों में पैन को आईडी प्रूफ के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए, विशेष रूप से शादी के बाद, पैन कार्ड पर उपनाम और पता बदलना महत्वपूर्ण है। यदि आप इन विवरणों को अपने पैन कार्ड पर अपडेट करना चाहते हैं, तो आपको सरल चरणों का पालन करना होगा।
यहां बताया गया है कि आप पैन कार्ड में उपनाम और पता कैसे बदलते हैं:
चरण 1: https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html पर जाएं।
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चरण 2: आवेदन पत्र भरें।
चरण 3: सभी आवश्यक विवरण दर्ज करें
चरण 4: ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।
चरण 5: अपने नाम के सामने वाले कोष्ठक में पैन विवरण दर्ज करें।
चरण 6: ‘वेलीड़ेट’ विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 7: अंत में, ‘सबमिट करें’ बटन पर क्लिक करें।
चरण 8: कार्डधारकों को पता या उपनाम बदलने के लिए 110 रुपये का शुल्क देना होगा। हालांकि, अगर पता भारत से बाहर है, तो कार्डधारक को लेनदेन पूरा करने के लिए 1020 रुपये का भुगतान करना होगा।
चरण 9: शुल्क का भुगतान करने के बाद, कार्डधारकों को पैन आवेदन पत्र डाउनलोड और भरना होगा। उन्हें फॉर्म पर दो पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाने होंगे और उस पर हस्ताक्षर करने होंगे।
चरण 10: आवेदन को इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट (एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा प्रबंधित) को एनएसडीएल के पते पर भेजें। फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज भेजना न भूलें।