नई दिल्ली: अधिकतक लोग बिना कुछ सोचे समझे एक के बाद एक सीम कार्ड अपनी आईडी से निकलवाते रहते है, लेकिन भारत में सिम कार्ड को लेकर भी कई तरह के कानून हैं जिसके बारे में ज्यादातार लोगों को जानकारी नहीं है।
लोग धड़ाधड़ सिम कार्ड खरीदते जाते हैं, लेकिन आपका यह फैसला आपको मुसीबत में डाल सकता है। भारत में कोई शख्स अपने नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड रख सकता है। इससे अधिक सिम कार्ड रखने की प्रक्रिया अलग है। एक आईडी कार्ड पर सिम कार्ड की संख्या को लेकर भारत सरकार ने अब नया आदेश जारी किया है।
आपको बता दें भारत सरकार की ओर से जारी एक नए आदेश में कहा गया है कि यदि किसी के पास 9 से अधिक सिम कार्ड है तो उसे रद्द किया जाए। दूरसंचार विभाग की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर, असम सहित उत्तर-पूर्व राज्य के लोग अधिकतम 6 सिम कार्ड रख सकते हैं, वहीं अन्य सर्किल के यूजर्स अपने नाम पर 9 सिम कार्ड रख सकते हैं।
इतना ही नहीं विभाग की ओर से सभी टेलीकॉम कंपनियों को एक आदेश दिया गया है कि जिन यूजर्स के पास 9 से अधिक सिम कार्ड हैं उन्हें एक नोटिफिकेशन भेजा जाए। 9 से अधिक सिम कार्ड का वेरिफिकेशन कराया जाए। ऐसे सभी सिम कार्ड की आउटगोइंग कॉल को 30 दिनों के अंदर बंद की जाए और इनकमिंग कॉल को 45 दिनों तक रखा जाए। यदि आपके पास 9 से अधिक सिम कार्ड हैं तो आपको फिर से वेरिफाई कराना होगा। यदि कोई सब्सक्राइबर नोटिफिकेशन के बाद भी सिम को वेरिफाई नहीं कराता है तो 60 दिनों के अंदर उसका सिम बंद कर दिया जाएगा।
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