नई दिल्ली: आज के दौर में यदि आप भारतवासी हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना अनिर्वाय हैं। आधार कार्ड अब हर जगह इस्तेमाल होने लगा है। बैंक में खाता खुलवाने से लेकर किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने तक आधार कार्ड का उपयोग किया जाता है। पहचान बताने के लिए भी आधार कार्ड ही काम आता है। ऐसे में अपने आधार कार्ड को जरुरत पड़ने पर अपडेट करते रहना चाहिए। ताकि सही जानकारी आपके दस्तावेज में मौजूद रहे। पंजीकरण और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है, यह परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी रहती है कि वे मृतक व्यक्ति के आधार को सुरक्षित रखें।
क्या आप जानते हैं व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद में उसके आधार कार्ड के साथ क्या किया जाता हैं यदि नहीं जानते तो बेशक ये खबर आप ही के लिए हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके आधार को निष्क्रिय नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा मृत व्यक्ति के आधार नंबर को रद्द करने की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही ऐसी कोई व्यवस्था बनाई गई है, जिसके तहत मृतक व्यक्ति के आधार कार्ड को वापस लिया जा सके। हालाकि यह जिम्मेदारी मृतक के परिजनों को है कि उसके आधार को संभालकर रखें।
आगे आने वाले समय में इन संस्थाओं के बीच आधार संख्या साझा करने की रूपरेखा तैयार हो जाने के बाद रजिस्ट्रार मृतक के आधार नंबर को निष्क्रिय करने के लिए यूआईडीएआई के साथ साझा करना शुरू कर देंगे। आधार को निष्क्रिय करने या मृत्यु प्रमाण पत्र से जोड़ने से आधार कार्डधारक की मृत्यु के बाद इसका दुरुपयोग होने से रोका जा सकेगा।