बीते रविवार यानी 21 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया था। जिसके बाद से चारों तरफ शोक की लहर दौड़ गयी।
केवल भाजपा ही नहीं अपितु विपक्ष द्वारा भी कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि दी गई।
कल्याण सिंह के निधन के बाद उनके श्रद्धांजलि समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सहित पार्टी के कई शीर्ष नेता लखनऊ में कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि समारोह की तस्वीरें भी साझा की गई।
बता दें कि इस बीच एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर भाजपा की जमकर आलोचना की जा रही है। बता दें कि वायरल तस्वीर में देखा जा सकता है कि कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर राष्ट्रीय ध्वज से लिपटा हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर ध्वज का आधा हिस्सा भाजपा के पार्टी झंडे से ढका हुआ नजर आ रहा है। यह तस्वीर भाजपा के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से साझा की गई है।
बता दें कि जबसे यह तस्वीर सामने आई है, इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने भाजपा को निशाने पर ले लिया है और यूजर्स इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बता कर भाजपा की आलोचना करनी शुरु कर दी। इस तस्वीर को लेकर विपक्ष भी आलोचना करने से पीछे नहीं हट रहा।
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इस तस्वीर पर ट्वीट करते हुए युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए पूछा कि, “क्या न्यू इंडिया में भारतीय ध्वज पर पार्टी का झंडा लगाना ठीक है?” वहीं युवा कांग्रेस ने अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि, “भारत राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा।”
इतना ही नहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी ने भी एक ट्वीट करते हुए लिखा कि, “देश से ऊपर पार्टी। तिरंगे के ऊपर झंडा। हमेशा की तरह भाजपा: कोई पछतावा नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, कोई दुख नहीं।”
बताते चलें कि, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 2 के अनुसार, किसी सार्वजनिक स्थान में या जनता को दृष्टिगोचर किसी अन्य स्थान में, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अथवा भारत के संविधान या उसके किसी भाग को जलाएगा, विकृत करेगा, विरूपित करेगा, अपवित्र करेगा, विद्रूप करेगा, नष्ट करेगा या रौंदेगा या (चाहे बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा अथवा कार्यों द्वारा) उसके प्रति अनादर दर्शित करेगा या अपमान करेगा, वह तीन वर्ष के कारावास या जुर्माने से, या फिर दोनों से, दंड का भागीदार होगा।