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मनी लांड्रिंग केस में बंद सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा जमानत देने का कोई आधार नहीं!

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मनी लांड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता व दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को फिलहाल कोई राहत नहीं है।

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राउज एवेन्यू की विशेष सीबीआई कोर्ट ने जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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राऊज एवन्यू कोर्ट में ईडी ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत का विरोध किया था।

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कोर्ट ने कहा अभी सत्येंद्र जैन को जमानत देने का कोई आधार नहीं है। बता दें कि सत्येंद्र जैन को ईडी ने 30 जून को गिरफ्तार किया था।

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आपको बता दें इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ED)

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टीमों ने सत्येंद्र जैन से संबंधित लगभग आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की थी।

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• PMLA के तहत 2017 में दर्ज हुआ था केस

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दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 30 मई को PMLA की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था।

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सत्येंद्र जैन और उनके परिजनों के खिलाफ सीबीआई ने अगस्त 2017 में एफआईआर दर्ज की थी।

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CBI ने दिसंबर 2018 में चार्जशीट दायर की थी।