अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को 2015 में अरुण जेटली ने शुरु किया था। अटल पेंशन योजना को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा प्रशासित किया जाता है।
अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के सभी बैंक खाताधारकों के लिए है। जिसका योगदान चुनी गई पेंशन राशि के आधार पर अलग-अलग है।
ग्राहकों को 60 वर्ष की आयु में गारंटीशुदा न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए व 5000 रुपए मिलते है।
ग्राहक की मृत्यु के बाद, 60 वर्ष की आयु में जमा की गई पेंशन राशि, ग्राहक के नामांकित व्यक्ति को मिल जाएगी।
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60 वर्ष की आयु से पहले यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में ग्राहक का जीवनसाथी अटल पेंशन योजना के ग्राहक के खाते को जारी रख सकता है।
ग्राहक मासिक/तिमाही/छमाही आधार पर एपीवाई में अंशदान कर सकते हैं।
पेंशन के लाभ-
पेंशन ग्राहको को 1000 से 5000 रुपए प्रतिमाह मासिक आय प्रदान करती है।
इस पेंशन के लिए पति और पत्नी की उम्र 18 से 40 के बीच होनी चाहिए।
ग्राहक के योगदान का 50% या 1,000 रुपये प्रति वर्ष देती है।
अटल पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड-
एक पंजीकृत मोबाइल और आधार कार्ड नंबर से जुड़ा एक बचत बैंक खाता।
आयु 18-40 वर्ष के बीच।
न्यूनतम योगदान- 20 वर्षो का।
अटल पेंशन योजना में नामांकन कैसे करें?
आप अटल पेंशन योजना में नामांकन इस प्रकार कर सकते है-
सबसे पहले एक आवेदन पत्र डाउनलोड करें जो
आवेदन पत्र को भर लें।
आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगाए।
सत्यापन के लिए अपने आधार के साथ-साथ मूल की एक स्व-सत्यापित फोटोकॉपी ले जाए। इसके बाद, मासिक, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक जैसे भुगतान के तरीके का उल्लेख करें।
केवाईसी का विवरण के साथ आवेदन पत्र जमा करें, तो आपने सफलतापूर्वक अटल पेंशन योजना की सदस्यता मिल जाएगी।
अपने बैंक या डाकघर से संपर्क करें जहां आपका बचत खाता है। यदि आपके पास बैंक खाता नहीं है तो आपको इस योजना के लिए एक बैंक खाता खोल ले।